भारत सरकार, वित्त मत्रांलय, राजस्व विभाग,
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

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  • अनुवादक वरिष्ठता सूची दिनांक 11.10.2019…english
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गैलरी

नागरिक अधिकारी-पत्र (चार्टर)


दूरदर्शिता
प्रगतिशील अप्रत्यक्ष कर नीतियों को निरूपित एवं लागू कर, हितधारक-केंद्रित दृष्टिकोण अपना कर एवं सीमाओं की रक्षा करके भारत की सामाजिक-आर्थिक विकास में भागीदारी ।

मिशन


सेवाओं के वितरण की दिशा में एक मजबूत अप्रत्यक्ष कर और सीमा नियंत्रण प्रशासन, जो है -
  • सरल और अनुमानित ।
  • निष्पक्ष और न्यायसंगत ।
  • पारदर्शक ।
  • प्रौद्योगिकी चालित ।
  • और जो -
  • विश्वास – आधारित स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करता है ।
  • ईमानदार करदाताओं के अधिकारों की रक्षा करता है ।
  • जोखिम आधारित प्रवर्तन के साथ व्यापार को सुगम बनाता है ।
  • लोगों, वस्तुओं और सेवाओं के वैध आवागमन को सक्षम करता है।
  • राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों का पूरक, और;
  • पेशेवर और नैतिक उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए लगातार क्षमता निर्माण में निवेश करता है।

हमारा आदर्शवाक्य


"देश सेवार्थ कर संचय " देश की सेवा में कर संग्रह

बुनियादी मूल्य


  • ईमानदारी और विवेकशीलता ।
  • निष्पक्षता एवं न्याय ।
  • सौजन्य और समझ ।
  • वस्तुनिष्ठता और पारदर्शिता ।
  • ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा ।
  • शीघ्रता और दक्षता ।

हमारी उम्मीदें


हम नागरिकों से अपेक्षा करते हैं :
  • देश के कानूनों की मर्यादा रखें और उनका सम्मान करें ।
  • सभी कर देनदारियों का स्वेच्छा से निर्वहन करें ।
  • समय पर अपने कर्तव्यों और कानूनी दायित्वों को पूरा करें ।
  • सूचना प्रस्तुत करने में ईमानदार रहें ।
  • पूछताछ और सत्यापन में निष्कपट एवं सहयोगी रहें ।
  • अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचें।

हमारे मानक


हम निर्दिष्ट समयसीमा के भीतर निम्नलिखित मुख्य सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं :
    क्रम संख्या मुख्य सेवाएँ समय सीमा
    1 (i) घोषणा, सूचना, आवेदन और रिटर्न सहित सभी लिखित संचार की पावती
    (ii) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्राप्त संचार की पावती
    3 दिन

    तत्काल
    2 घोषणा या मूल्यांकन सहित मामलों पर निर्णय 15 दिन
    3 (i) सीमा-शुल्क के रिफंड के दावे का निपटान
    (ii) जीएसटी के रिफंड दावों का निपटान
    पूर्ण आवेदन की प्राप्ति से 90 दिनों में
    पूर्ण आवेदन की प्राप्ति से 60 दिनों में
    4
  • (i)ड्राबैक की स्वीकृति
  • (क) ड्रॉबैक दावों के इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग के मामले में
    (ख) ड्राबैक दावों के हस्तचालित (मैनुअल) प्रोसेसिंग के मामले में
    (ii) ड्यूटी ड्राबैक की ब्रांड दर निर्धारित करना
    हम शिकायतों की प्राप्ति के 48 घंटे के भीतर पावती भेजेंगे और उनकी प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अंतिम उत्तर देने का प्रयास करेंगे।
    5
  • कार्गो रिलीज का समय
  • (क) निर्यात के मामले में
    i. समुद्र कार्गो के लिए
    ii. एयर कार्गो, अंतरदेशीय कंटेनर डिपो और लैंड कस्टम स्टेशन
  • कार्गो रिलीज का समय
  • (ख) आयात के मामले में
    i. समुद्र कार्गो के लिए
    ii. एयर कार्गो, अंतरदेशीय कंटेनर डिपो
    iii.लैंड कस्टम स्टेशन

    i. 48 घंटे
    ii. 24 घंटे



    i. 72 घंटे
    ii. 48 घंटे
    iii. 24 घंटे
    6 जीएसटी पंजीकरण पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त होने के 3 दिन बाद
    7 पंजीकरण में संशोधन, यदि पात्र पाए गए 15 दिन
    8 जीएसटी पंजीकरण रद्द करना आवेदन की तारीख से 30 दिनों में
    9 लेखा परीक्षा करने से पहले अग्रिम सूचना न्यूनतम 15 दिन
    10 यदि लेखापरीक्षिती के परिसर में आयोजित किया जा रहा है तो, लेखा परीक्षा समापन
    (क) माल और सेवाकर लेखा परीक्षा
    (ख) सीमा शुल्क लेखा परीक्षा

    (क) लेखा परीक्षा शुरू होने से 90 दिन
    (ख) लेखा परीक्षा शुरू होने से 30 दिन
    11 लेखापरीक्षा के निष्कर्षों की सूचना लेखापरीक्षा के समापन के बाद 30 दिन
    12 जब्त दस्तावेजों और चीजों की वापसी, यदि विभाग के लिए आवश्यक न हो कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद 30 दिन
    13 कारखाने / गोदाम परिसर में निर्यात खेप की पूर्ण परीक्षा और निकासी उचित अधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त होने के बाद 24 घंटे
    14 निर्यात खेप के लिए स्व-सीलिंग की अनुमति उचित अधिकारी द्वारा आवेदन की प्राप्ति से 10 दिनों में
    15 मूल आदेश / अपील आदेश जारी करना व्यक्तिगत सुनवाई के समापन की तिथि से 30 दिन में, जहां सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध हो
    16 अनंतिम मूल्यांकन को अंतिम रूप दिया जाना पूछताछ के समापन के बाद या अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के बाद 30 दिनों में
    निर्यात संवर्धन योजनाओं में बॉन्ड और बैंक गारंटी की वापसी
    17 (क) जब सत्यापन के लिए सीमा शुल्क द्वारा नहीं चुना गया है
    (ख) अन्य मामले जो जांच के अधीन नहीं है
    ईओडीसी सहित पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 10 दिनों में
    ईओडीसी सहित पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों में

हमारी प्रतिबद्धता


हम प्रयास करेंगे :-

  • स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए ।
  • अप्रत्यक्ष कर कानूनों के बारे में नागरिकों को शिक्षित करने के लिए ।
  • सेवा वितरण मानकों को लगातार ऊंचा उठाने के लिए ।
  • एक सलाहकारी और सहयोगात्मक वातावरण को बढ़ावा देने के लिए ।
  • जीएसटी सेवा केंद्रों / सुविधा काउंटरों पर और वेबसाइट www.cbic.gov.in (http://www.cbic.gov.in/) पर भी जानकारी और अन्य सहायता प्रदान करने के लिए ।
  • ईमानदारी को बढ़ावा देने के लिए व्यापक राष्ट्रीय मिशन के हिस्से के रूप में भ्रष्टाचार का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए ।

शिकायत निवारण


  • हम प्राप्ति के 48 घंटे के भीतर शिकायतों की पावती भेजेंगे और उनकी प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अंतिम उत्तर देने का प्रयास करेंगे।
  • यदि शिकायत का निर्धारित समय मानदंडों के भीतर जवाब नहीं दिया जाता है या प्रदान किया गया उपाय संतोषजनक नहीं है, तो अगले उच्च प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर की जा सकती है। प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर अपील पर निर्णय लिया जाएगा।
  • लोक शिकायत समिति, सीमा शुल्क निकासी सुविधा समिति, स्थायी व्यापार सुविधा समिति, क्षेत्रीय सलाहकार समिति की आम बैठकों में सामान्य शिकायतें लाई जा सकती हैं।
  • लोक शिकायत अधिकारियों के संपर्क विवरण सहित शिकायत निवारण तंत्र वेबसाइट www.cbic.gov.in पर उपलब्ध हैं ।

महानिदेशक के डेस्क से


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सुश्री रेशमा लखानी
महानिदेशक, डीजीपीएम

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सी.बी.आई.सी) के निष्पादन मूल्यांकन स्कंध के रूप में, निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय का फील्ड कार्यालयों द्वारा हितधारकों को सुनिश्चित सेवाएं इष्टतम रूप से देने के लिए अपनाई जा रही प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करने का प्रयास रहा है।
इस निदेशालय द्वारा फील्ड कार्यालयों की दक्षता की मापनीयता सुनिश्चित करने और कर प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए लक्ष्य निर्धारण, रणनीतियां तैयार करने और निर्धारित मानकों के साथ वार्षिक कार्य योजनाओं को सुगम बनाने जैसे कार्य किए जाते हैं।
निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय मुख्यत: सीमा शुल्क एवं केंद्रीय माल और सेवा कर आयुक्तालयों के निरीक्षण करता है। सी.बी.आई.सी. के अधीन सभी 18 निदेशालयों का संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण होने के साथ-साथ यह बकाया कर की वसूली (टीएआर) हेतु और राजभाषा कार्यान्वयन हेतु नोडल कार्यालय भी है।
कोविड महामारी के दौरान, जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ कागज-रहित कार्यालय की ओर बढ़ते हुए, निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय ने सी.बी.आई.सी के सभी कार्यालयों में ई-कार्यालय अनुप्रयोग को लागू किया है।
चूंकि सी.बी.आई.सी के अधीन सभी कार्यालयों के लिए, नई निष्पादन प्रबंधन प्रणाली - "आकलन"का क्रियान्वयन कर दिया गया है, निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय सिस्टम के तहत तीन बकेट अर्थात मासिक निष्पादन प्रबंधन के साथ जीएसटी/सीमा शुल्क के चयनित कार्यात्मक क्षेत्रों के लिए निष्पादन मेट्रिक्स; तिमाही "साधित" (स्व-मूल्यांकन और निपटान) लक्ष्य और उस पर निष्पादन; और आवधिक बैठकों और उसमें उठाए गए मुद्दों पर मासिक रिपोर्ट के संबंध में ज़ोन वार और निदेशालय वार डेटा के संग्रहण और तुलना के लिए उत्तरदायी है। परितुलित डेटा मासिक और त्रैमासिक आधार पर बोर्ड कार्यालय [सी.बी.आई.सी] को प्रस्तुत किया जाता है।
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