केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड
निरीक्षण रिपोर्ट
अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के दिनांक 17.05.2010 के ज्ञापन संख्या 296/93/2009-सीएक्स-9 के संबंध में निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय का एक निश्चित कार्य एवं कार्य-क्षेत्र है जिसके अनुसार प्रत्येक सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर आयुक्तालय का निरीक्षण प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार किया जाना है।
अन्य बातों के साथ-साथ, निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय सीबीआईसी की निम्नलिखित क्षेत्रों में मदद करता है:
1. . पूरे देश में सीमा शुल्क, केंद्रीय माल और सेवा कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क तंत्र की कार्य प्रणाली का अध्ययन करना।
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2. प्रभावी कार्यकरण हेतु क्रियाविधि निर्धारित कर एवं निरीक्षण के माध्यम से विभागीय तंत्र की दक्षता एवं महत्वपूर्ण प्रभावों में सुधार हेतु उपाय सुझाना। |
3.सीबीआईसी को तकनीकी प्रशासनिक मामलों में, जो सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं नॉरकोटिक्स कार्यालयों के कार्यकरण पर प्रभाव डालते हैं, परामर्श देने में महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक भूमिका निभाता है। |
4. कतिपय महत्वपूर्ण परिणाम वाले क्षेत्रों जैसे कॉल बुक मामले, न्याय निर्णयन, जांच, बकाया राजस्व और अनंतिम निर्धारण के संदर्भ में की गई प्रगति की निगरानी व मूल्यांकन करना। |
5. जांच करना कि क्या फील्ड कार्यालयों द्वारा सीबीईसी के निदेशों और अनुदेशों का पालन और अनुपालन सतर्कतपूर्वक किया जा रहा है। |
6. कार्य की विभिन्न मदों की लंबिता, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालयों और आयुक्त (अपील्स) की एमपीआर्स का विश्लेषण करना और समेकित रिपोर्ट सीबीईसी को प्रस्तुत करना। |
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केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सी.बी.आई.सी) के निष्पादन मूल्यांकन स्कंध के रूप में, निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय का फील्ड कार्यालयों द्वारा हितधारकों को सुनिश्चित सेवाएं इष्टतम रूप से देने के लिए अपनाई जा रही प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करने का प्रयास रहा है। |