केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
बोर्ड ने दिनांक 12.05.2010 की बैठक बीएमबी 32/2010 के द्वारा केंद्रीय माल और सेवा कर एवं सीमा शुल्क के कार्यालयों के निरीक्षणों की आवर्ति को संशोधित कर दिया है। नए मानदंडों के अनुसार निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय को आयुक्तालय के मुख्यालय का तीन वर्ष में एक बार निरीक्षण करना है। अतिरिक्त निरीक्षण जोखिम मापदंडों की ध्यान से बनाई गए रूपरेखा पर आधारित होंगे। प्रत्येक आयुक्तालय का निरीक्षण प्रत्येक वर्ष निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय द्वारा अथवा क्षेत्राधिकारी मुख्य आयुक्त द्वारा किया जाएगा। इसके लिए निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय अपनी क्षेत्रीय इकाइयों अथवा ज़ोन के मुख्य आयुक्त को निरीक्षण हेतु आयुक्तालय आबंटित करते हुए वार्षिक कार्य योजना बनाएगा।
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केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सी.बी.आई.सी) के निष्पादन मूल्यांकन स्कंध के रूप में, निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय का फील्ड कार्यालयों द्वारा हितधारकों को सुनिश्चित सेवाएं इष्टतम रूप से देने के लिए अपनाई जा रही प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करने का प्रयास रहा है। |