बोर्ड ने दिनांक 12.05.2010 की बैठक बीएमबी 32/2010 के द्वारा – केंद्रीय माल और सेवा कर एवं सीमा शुल्क के कार्यालयों के निरीक्षणों की आवर्ति को संशोधित कर दिया है। नए मानदंडों के अनुसार निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय को आयुक्तालय के मुख्यालय का तीन वर्ष में एक बार निरीक्षण करना है। अतिरिक्त निरीक्षण जोखिम मापदंडों की ध्यान से बनाई गए रूपरेखा पर आधारित होंगे। प्रत्येक आयुक्तालय का निरीक्षण प्रत्येक वर्ष निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय द्वारा अथवा क्षेत्राधिकारी मुख्य आयुक्त द्वारा किया जाएगा। इसके लिए निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय वार्षिक कार्य योजना बनाएगा जिसमें डीजीपीएम के कार्यालयों अथवा क्षेत्राधिकारी मुख्य आयुक्त को निरीक्षण हेतु आयुक्तालय आबंटित किए जाएंगे। तदनुसार वर्ष के लिए एक वार्षिक योजना तैयार की गई है।