कर बकाया वसूली (टीएआर), बकाया की वसूली की दिशा में केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और सीमा शुल्क की फील्ड संरचनाओ के प्रयासों का समन्वय, सुविधा , निगरानी और निरीक्षण करने के लिए तत्कालीन सीबीईसी (वर्तमान में सीबीआईसी) द्वारा वर्ष 2004 में एक केंद्रीकृत टास्क फ़ोर्स का गठन किया गया था। टार को केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, CGST और सीमा शुल्क की सभी श्रेणियों में लंबित बकाया की वसूली के लिए सीबीआईसी द्वारा निर्धारित कार्य योजना और वार्षिक लक्ष्य के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी और कार्यान्वयन सुनिश्चचत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। टी ए आर अनुभाग, सीबीआईसी के अंतर्गत प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त जोन द्वारा डीडीएम पोर्टल पर अपलोड किए गए लक्ष्य डेटा, बकाया की वसूली, बकाया लंबित होने के कारणों आदि का विश्लेषण करता है। इसके बाद , एक समेकित मासिक निष्पादन रिपोर्ट संकलित की जाती है और बोर्ड को भेजी जाती है।
अगस्त, 2015 से, टीएआर अनुभाग को निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय (डीजीपीएम) के साथ शामिल किया गया है।.
डीजीपीएम में टीएआर अनुभाग निम्नलिखित संगठनों के लिए नोडल प्राधिकरण के रूप में भी कार्य करता है:-
- टीएआर अनुभाग डीजीपीएम वित्तीय खुफिया इकाई-भारत के साथ बातचीत और डेटा साझा करने के लिए नोडल प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है [पत्र फ़ाइल संख्या 213/02/2013-सीएक्स.6 दिनांक 27.08.2013]।
- टीएआर अनुभाग, डीजीपीएम को डीजीएफटी के ट्रेड नोटिस नंबर 6/2018 दिनांक 08.05.2017 [पत्र फाइल नंबर 605/04/2017-डीबीके] के अनुसार सभी क्षेत्रीय समीतियों के संदर्भों पर सूचना/टिप्पणियां प्रदान करने के लिए नोडल प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है।आदेश दिनांक 20.11.2017]।
- टीएआर अनुभाग, डीजीपीएम इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) [पत्र फाइल सं. 296/286/2021-सीएक्स9 दिनांक 29.03.2022 के माध्यम से] के साथ बातचीत करने और डेटा साझा करने के लिए नोडल प्राधिकरण के रूप में भी कार्य करता है।